Sunday, March 29, 2026
Homeराष्ट्रीय समाचारब्रेकिंग न्यूज़: उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट...

ब्रेकिंग न्यूज़: उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के बहुचर्चित उन्नाव दुष्कर्म मामले में निष्कासित भाजपा नेता और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने सेंगर को सशर्त जमानत दे दी है, लेकिन सख्त शर्तें लगाई हैं।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेंगर ने पहले ही 7 साल 5 महीने से ज्यादा जेल में गुजार लिए हैं, जो उस समय लागू POCSO एक्ट की न्यूनतम सजा से ज्यादा है। कोर्ट ने अपील की सुनवाई 16 जनवरी 2026 से शुरू करने का निर्देश दिया है।

जमानत की मुख्य शर्तें:सेंगर दिल्ली में ही रहेंगे और राष्ट्रीय राजधानी के बाहर नहीं जाएंगे।पीड़िता के दिल्ली स्थित निवास से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे।पीड़िता या उनकी मां को किसी भी तरह की धमकी नहीं देंगे या संपर्क नहीं करेंगे।हर सोमवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में हाजिरी देंगे।

पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे।15 लाख रुपये का निजी मुचलका और तीन दिल्ली निवासी जमानतदार जमा करने होंगे।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत तुरंत रद्द हो जाएगी।हालांकि, सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के अलग मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है और उसमें सजा निलंबन की अपील अभी लंबित है।

पीड़िता पक्ष की प्रतिक्रिया:फैसले के बाद पीड़िता और उनकी मां ने इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने हटा दिया। पीड़िता की बहन ने कहा, “हम खुश नहीं हैं। वह हमारे परिवार को नष्ट कर देगा। हमें सुरक्षा के लिए जेल में डाल दो।”यह मामला 2017 में एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

(स्रोत: द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव लॉ, एएनआई और अन्य प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स)

RELATED ARTICLES

Most Popular