सीधी में अवैध रेत उत्खनन व भंडारण पर कठोर कार्यवाही
——
अवैध खनिज गतिविधियों पर कलेक्टर के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई
——-
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन एवं जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला के कुशल नेतृत्व में खनिज, राजस्व, सोन घड़ियाल अभयारण्य विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा ग्राम पिपरोहर, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की प्राप्त शिकायत पर दिनांक 18.12.2025 की रात्रि एवं 19.12.2025 को शिकायत में उल्लेखित स्थल का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान सोन नदी क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन के स्पष्ट साक्ष्य पाए गए। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक सीधी एवं उपसंचालक संजय टाइगर रिजर्व के निर्देशानुसार थाना प्रभारी, थाना कोतवाली एवं परिक्षेत्र अधिकारी, सोन घड़ियाल अभयारण्य द्वारा सोन नदी घाट तक पहुंच मार्ग को गड्ढा खोदकर बाधित किया गया, जिससे अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जा सके।
निरीक्षण के दौरान ग्राम पिपरोहर स्थित खसरा क्रमांक 189 एवं 192 में लगभग 63 घन मीटर खनिज रेत अवैध रूप से भंडारित पाई गई। इस संबंध में अवैध भंडारणकर्ता मुकेश केवट, पिता प्रेमलाल केवट, निवासी ग्राम पिपरोहर के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं पिपरोहर सोन नदी घाट से अवैध उत्खनन पाए जाने पर संबंधित बीट प्रभारी को उपसंचालक, संजय टाइगर रिजर्व (सोन घड़ियाल अभयारण्य) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इसी प्रकार जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र सीधी से प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान प्राथमिक पाठशाला लोहाड़ी टोला के पीछे शाला भवन से लगे क्षेत्र में उपस्थितजनों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन मार्ग के संविदाकार द्वारा मुरूम खनिज के अवैध उत्खनन की पुष्टि होने पर संविदाकार के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सड़क निर्माण हेतु पाठशाला से लगी भूमि पर उत्खनन कार्य पाए जाने पर संबंधित विभाग को पत्र लेख कर स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सीधी जिले में विगत वर्षों से विभिन्न निर्माण विभागों यथा लोक निर्माण विभाग भवन शाखा, लोक निर्माण विभाग पीआईयू, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, एमपीआरडीसी, जल निगम, जल संसाधन विभाग (महान परियोजना), पीएमजीएसवाई, एमपी हाउसिंग बोर्ड, नगर पालिका इत्यादि द्वारा संचालित एवं पूर्ण की गई परियोजनाओं में प्रयुक्त गौण खनिजों की मात्रा एवं जमा रॉयल्टी के संबंध में कई बार पत्राचार के बावजूद पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाने पर संबंधित विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
खनिज, राजस्व, पुलिस एवं एसटीआर विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध खनन से संबंधित किसी भी गतिविधि पर कठोर एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले में अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके।
#Sidhi #JansamparkMP
Jansampark Madhya Pradesh
CM Madhya Pradesh
अवैध रेत उत्खनन के संबंध में कलेक्टर का नया आदेश जारी
RELATED ARTICLES
